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गार्गी पुरस्कार योजना / बालिका प्रोत्साहन (वर्ष 2024-25) योजना में फार्म नहीं भरने अथवा भरा गया फार्म स्वीकार नहीं होने के कारण पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 10.03.2025 कर दी गयी है |

बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 में की गई। बालिका शिक्षा फाउण्डेशन सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है, जिसकी शाषी परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री एवं निष्पादक परिषद् के सभापति मुख्य सचिव महोदय है।

फाउण्डेशन की स्थापना के समय राज्य सरकार के द्वारा कोरपस फण्ड के रूप में 1.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान परिर्वतन आदि के लिए आरक्षित कोष की राशि जमा करवाई जाती है। वर्तमान में कोरपस फण्ड एवं आरक्षित कोष मे जमा राशि के ब्याज से 06 योजनाओ का संचालन किया जाता है।