VISHESH PRE MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME
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S.P.M.S.S.
छात्र/छात्रा की पात्रता
(अ) छात्र/छात्रा को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। (विद्यार्थी का स्वयं का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है)
(ब) छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विषेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग) का होना चाहिए। (विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है)
(स) छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में वर्ष 2024-25 में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(द) छात्र/छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। (आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है)
(य) इस योजना में एक माता-पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगी। इस आशय का घोषणा पत्र अंतिम चयन एवं विद्यालय आवंटन के पश्चात् अनिवार्यतः माता-पिता द्वारा आवंटित जिले के जिला शिक्षा आधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक को प्रस्तुत करना होगा। (घोषणा पत्र अनिवार्य है)
आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण :-
शाला दर्पण पोर्टल पर आनलाईन आवेदन भरते समय किसी भी अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य नहीं है लेकिन अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित विद्यालय के जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक कार्यालय से प्रमाणीकरण उपरान्त आवंटित विद्यालय में प्रवेश लेंगें। निम्न अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करके एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति आवंटित विद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है:-
सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति
सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति
छात्र-छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
छात्र-छात्रा द्वारा गत वर्ष में राजस्थान राज्य के विद्यालय से उत्तीर्ण कक्षा 5 की ऑनलाइन टी.सी. अथवा इसी वर्ष कक्षा 6 में अध्ययनरत की ऑनलाइन टी.सी. के प्रमाण से प्रवेश होगा। राज्य के बाहर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश लेने से पूर्व अध्ययनरत विद्यालय के जिले के सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर टी.सी. प्रस्तुत कर सकते हैं।
माता-पिता का आय प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट-1)
माता-पिता का दो से अधिक संतान योजनांतर्गत लाभान्वित न होने का स्वघोषणा पत्र (परिशिष्ट-2)
प्रवेश पूर्व परीक्षा में उतीर्ण एवं मेरिट अनुसार अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा चयनित उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा। इन चयनित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा (पाठ्यक्रम, शुल्क, केन्द्र, आयोजन एवं परिणाम):-
प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नां का स्तर, कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।
प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 का भारांक देकर कुल 100 अंको का प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। यह प्रष्नपत्र केवल हिन्दी/अंग्रेजी लिपि में ही मुद्रित होगा।
परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में करवाया जा सकेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में वीक्षक के रूप में केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जावे।
छात्र-छात्राएं स्वयं का प्रवेश पत्र आनलाईन शाला दर्पण पोर्टल की विभागीय वेबसाईट
https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD3/VPMS/Homepage.aspx
से अपने आवेदन पत्र के क्रमांक डालकर डाउनलोड करके उसके निर्धारित स्थान पर स्वयं का नवीनतम फोटों चस्पा करके एवं आधार कार्ड लेकर परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः लेकर जाना होगा इसके अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन 04.06.2025 बुधवार को किया जायेगा। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के रूप में ओ.एम.आर. शीट प्रयुक्त की जायेगी।
प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पोर्टल वेबसाईट
https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD1/BSP/Home/HomePage.aspx
एवं शिक्षा विभागीय वेबसाईट
www.education.rajasthan.gov.in/secondary
के Scholarship टेब पर अपलोड किया जायेगा।