विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
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योजना परिचय
2011-12 के बजट घोषणा के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा मे डिप्लोमा (D.El.Ed) द्वि वर्षीय पाठयक्रम में अध्ययनरत विधवा /परित्यक्ता महिलाऐं जो राज्य में स्थित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है, को "विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना" के अंतर्गत अध्ययन हेतु शिक्षण शुल्क रू. 9000/- का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाता है। यह योजना वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ हुई है। योजना के अंतर्गत छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण अवधि में जमा करवाये गये शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण किया जा रहा है।
योजना का नाम- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
प्रारम्भिक शिक्षा मे डिप्लोमा (D.El.Ed) छात्रवृत्ति योजना हेतु 2024-25 में रिक्तियां
वर्ग
छात्राध्यापिका की वर्तमान सत्र में रिक्तियां
कुल
विधवा/परित्यक्ता
444
444
योजना हेतु छात्राध्यापिका की पात्रता-
वह समस्त विधवा/परित्यक्ता महिलाऐं पात्र होगी जो राज्य में स्थित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करेगी।
सभी छात्राध्यापिका यह शपथ पत्र संलग्न करें कि पुनर्विवाह नही किया।
आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण -
छात्राध्यापिका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगी। जिसके अन्तर्गत चैक लिस्ट -
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो
आवेदन संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित हो
आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रा का प्रवेश किस वर्ष में हुआ है एवं वर्तमान में किस सत्र में अध्ययनरत है।
शुल्क पुनर्भरण राशि का वर्ष
आधार कार्ड की प्रति
भामाशाह कार्ड की प्रति
अभ्यर्थी के बैंक पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, आईएफसी कोड सुपाठ्य हो।
विधवा होने स्थिति में पति के मृत्यू प्रमाण पत्र।
परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री।
विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के पुर्नविवाह न करने का शपथ पत्र, शपथ पत्र मे पति के नाम का उल्लेख है। शपथ पत्र में यह उल्लेख करें कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्भरण का आवेदन किया जा रहा है उसका पूर्व में नही हुवा है।
परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र जो तलाक को प्रमाणित करते हो।
आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति ।
द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं की प्रथम वर्ष की अंकतालिका
संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि छात्रा को पूर्व में जिस वर्ष हेतुु आवेदन किया जा रहा है उसका शुल्क पुुर्नभरण नही हुवा हों।
कॉलेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रति
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